- Vishwajeet Maurya
जाने लॉकडाउन 4.0 में क्या है अनुमति और क्या है पाबंदियां-
केंद्र सरकार ने ने लॉकडाउन को विस्तार देते हुए इसके चौथे चरण का एलान कर दिया है. अब देश में लॉकडाउन 31 मई तक लागू रहेगा.
आज गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 3 के अंतिम दिन लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी. कुछ राज्यों ने पहले ही 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया जिसमें पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और मिज़ोरम शामिल है. केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन को 14 दिन और बढ़ा दिया जिसके बाद अब देश भर में लॉकडाउन 31 मई तक लागू रहेगा.
लॉकडाउन के चौथे चरण में उल्लेखित किए गए प्रतिबंधों के अलावा सभी गतिविधियों को अनुमति रहेगी. हालांकि, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं व गतिविधियों को ही अनुमति रहेगी.
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय हालात के अनुसार विभिन्न जोन में अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं. साथ ही राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी लॉकडाउन के दिशानिर्देशों को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं करेंगी.
लॉकडाउन 4.0 में अनुमति नहीं है-
- राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सभी प्रकार की उड़ाने बन्द रहेंगी.
- मेट्रो रेल सेवाएं पूर्णतः बन्द रहेंगी.
- धार्मिक संस्थान, धार्मिक आयोजन, संस्कृति आयोजन और राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी.
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे.
- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार और ऐसे सभी स्थान बंद रहेंगे.
- सैलून, स्पा, बन्द रहेंगे.
- होटल, रेस्टोरेंट बन्द रहेंगे (केवल होम डिलीवरी के लिए खोलने की छूट है).
- 65 साल से अधिक आयु के लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम आयु के बच्चों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं.
लॉकडाउन 4.0 में अनुमति है-
- अब शादी समारोहों में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है.
- ऑनलाइन लर्निंग जारी रहेंगे
- जितने भी रेस्टोरेंट और होटल है खाने की होम डिलेवरी कर सकते हैं.
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन कोई दर्शक नहीं होगा.
- कंटेन्मेंट जोन के अलावा बाकी सभी जोन में एक राज्य से दूसरे राज्यों में बसे आपसी सहमति से जा पाएंगी.
- स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए खोले जाएंगे.
- सरकारी कैंटीन चलती रहेगी.
- सरकारी दफ्तर खुलेंगे.
- 65 साल से अधिक आयु के लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम आयु के बच्चों को घर से बाहर निकलने की अनुमति बहुत आवश्यक काम या स्वास्थ्य संबंधी कुछ काम हो तो बाहर जाने की छूट.
बसों के आवागमन को लेकर राज्य सरकारें करेंगी फैसला
लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को परस्पर सहमति से एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच बसों को चलाने की अनुमति मिल गयी है गौरतलब बात ये है की बीते दिनों में राज्यों के बीच बहुत मतभेद नज़र आये जहां सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोटा से बच्चों को वापस लाने के का विरोध किया था तथा इसे गलत फैसला बताया था. वहीं बीते दिनों में दिल्ली तथा हरियाणा सरकार के बीच में भी मतभेदों को देखा गया है. ऐसे में राज्यों के बीच अंतरराज्यीय यात्रीवाहनों को सुचारु रूप से चला पाना राज्यों के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी.
राज्य सरकारों को जोन तय करने की अनुमति
लॉकडाउन 4.0 के दिशानिर्देशों के तहत राज्य अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए कोविद के ज़ोन का निर्धारण कर सकेंगे. अब ज़ोन को पांच भागों में बांट दिया है जिसमें रेड, ऑरेंज, ग्रीन, कंटेन्मेंट और बफर ज़ोन है.
कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप अनिवार्य
कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल अनिवार्य रहेगा. कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां आने वाले सभी कर्मचारियों के फोन में यह एप इंस्टॉल हो. जिला प्राधिकरण नागरिकों को आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करने के लिए और उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करें.
कुछ दिन पीछे की ओर नज़र डालें
पिछले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम सम्बोधन में कहा था लॉकडाउन पूरी तरह से हटाया नहीं जाएगा उन्होंने लॉकडाउन 4.0 में ज्यादा छूट के संकेत दिए थे लेकिन नई गाइडलाइंस को देखने से लगता है लॉकडाउन के चौथे चरण में भी सरकार कोरोना के प्रकोप को देखते हुए कोई खास ढिलाई नहीं दे रही. आपको बता दें की प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के देश में लॉकडाउन का फ़ैसला लिया था. लॉकडाउन के पहले चरण की अवधि 21 दिनों की थी जिसके बाद लॉकडाउन के दूसरे चरण की अवधि 3 मई तक थी इसके बाद लॉकडाउन के तीसरे चरण का ऐलान किया गया था जिसका आज अंतिम दिन है.
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