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ट्रैक्टर चालक का हुआ 59000 रुपये का चालान, उड़े होश
नया मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 (New motor Vehicle act 2019) के एक सितंबर से लागू होन के साथ ही पुलिस एक्श्न मोड में आ गई हैै. नियम के लागू होते ही पुलिस ने ४ बड़े चलान किए हैॆं.

इनमें पहला चालान 23000, दूसरा चालान 24000, तीसरा चालान 35000 रुपये तो अब चौथे चालान का भी पता चला है, जिसमें टैक्टर चालक का 59,000 रुपये का चालान हुआ है.
मंगलवार देर रात ट्रैफिक पुलिस ने न्यू कॉलोनी मोड़ के पास ओवर लोड ट्रैक्टर-ट्राली के चालक को 59 हजार का चालान थमा दिया.
ट्रैक्टर चालक ने रेड लाइट जंप करने के चक्कर में एक मोटसाइकिल में टक्कर भी मार दी थी. पुलिस कर्मियों ने रोककर चालक से कागजात मांगे तो वह कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सका।
इसके बाद नए ट्रैफिक एक्ट के तहत ट्रैफिक पुलिस ने चालक लाइसेंस, आरसी, फिटनेस प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस, खतरनाक सामान रखने तथा खतरनाक ड्राईविंग, ट्रैफिक नियम की अनुपालना नहीं करना, तथा रेड लाइट जंप करने, वाहन को हाईबीम में चलाने के आरोप में चालक रामगोपाल को 59 हजार रुपये का चालान थमा दिया था.
हालांकि, बुधवार दोपहर को चालक ने कई दस्तावेज दिखा दिए तो अब उसे 13 हजार का ही भुगतान करना पड़ेगा.
एक सितंबर से लागू हुआ है नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019
गौरतलब है कि एक सितंबर से लागू नए नियम के तहत हेलमेट नहीं पहनने या सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जो कि पहले 100 रुपये था जबकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या तीन महीने की जेल हो सकती है.
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